भारत का राष्ट्रपति

हम यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के बारे जानकारी हासिल करेंगे |
1 . यह देश का प्रथम नागरिक होता है |
2 . इसकी संवेधानिक स्थिति ब्रिटेन की महारानी के समान होती है |
3 .राष्ट्रपति  के बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 -62 में प्रावधान किया गया है |
4 . योग्यता :
-भारत का नागरिक होना चाहिए |
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो |
- किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए |
- किसी निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम हो और लोकसभा सदस्य बनाने की योग्यता रखता हो |
- कम से कम 50 प्रस्तावक हो और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए |
- जमानत राशी 15000 रूपये ( यदि किसी उम्मीदवार को 1 /6 भाग मत प्राप्त न हो तो जमानत जब्त कर ली जताई है |)
5. राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्य सभा और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते है |
6 . चुनाव प्रचार अवधि २ सप्ताह होती है |
7 . चुनाव प्रक्रिया :
- इसका चुनाव एकल संक्रमणिय मत प्रणाली के अधर पर होता है |
- इसमें जितने उम्मेदवार कहदे होते है उनको वरीयता के अधर पर वोट दिया जाता है |
- जो उम्मीदवार 50 % से अधिक मतों का कोटा प्राप्त कर लेता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है |
- यदि किसी भी उम्मीदवार को 50 % से कम वोट मिलते है तो दूसरी वरीयता के आधार पर निर्वाचन किया जाता है |
- 1969 में व्. व्. गिरी को दूसरी वरीयता के अधर पर निर्वाचित किया गया |
8 . निर्वाचन सम्बंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय हल करता है |
9 . राष्ट्रपति  को सपथ सर्वोच्च न्यायालय का मिख्या न्यायाधीश दिलाता है |
rastrapati bahvan 150x150 भारत का राष्ट्रपति 10 . निवास स्थान: दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर स्थित राष्ट्रपति  भवन जिसका नक्शा 1911 में एड़विन लुटविन  द्वारा बनाया गया  इसे पहले वायसरिगल लाज कहा जाता था जिसमे रहने वाले प्रथम व्यक्ति लार्ड इरविन थे |
11 . वेतन : 100000 रूपये मासिक
12 . पेंसन : 50 ,000 रूपये मासिक
13 . राष्ट्रपति  उप-राष्ट्रपति  को अपना त्याग पत्र सोंपता है |
14 . कार्यकाल : राष्ट्रपति  का कार्यकाल 5 वर्ष होता है |
15 . यद्यपि कोई व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति  पद ग्रहण कर सकता है पर परंपरा के अनुसार कोई व्यक्ति दो बार  से अधिक राष्ट्रपति  नहीं बन सकता |